जब भी बात विदेश यात्रा की होती तब ये पासपोर्ट और वीसा दो ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं विचारों में अवश्य आती है। लेकिन ये पासपोर्ट और VISA है क्या? इनदोनो में अंतर क्या है? और इसके कितने प्रकार हैं? ऐसे कुछ और अतिरिक्त सवाल हैं जो लोगों के मन में अवश्य आते हैं। इस लेख के माध्यम से ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।
पासपोर्ट क्या है?
पासपोर्ट किसी देश का अपना एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो की वहाँ के सरकार द्वारा जारी की गयी उसके नागरिक के लिए एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में कार्य करती है। इसके जरिये पासपोर्ट धारक किसी भी देश में अपने देश की सरकार के संरक्षण में यात्रा करते हैं। केवल यही पासपोर्ट किसी भी देश के नागरिक को वहाँ के राष्ट्रीयता का पहचान के साथ ही उनका व्यक्तिगत पहचान के रूप में भी कार्य करता है।

भारतीय पासपोर्ट के प्रकार
वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट के तीन प्रकार हैं और वह कुछ इस प्रकार हैं:
- सामान्य पासपोर्ट (Ordinary Passport): इस केटेगरी के पासपोर्ट आमतौर पर आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। समसन्य पासपोर्ट रंग नील रंग का होता है और इसलिए इसे Blue Passport के नाम से भी जाना जाता है और इसे सामान्य यात्रा जैसे व्यापार या फिर छुटियों के लिए जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट में आमतौर पर नागरिक का नाम, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि अंकित किये हुए होते हैं।
- राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport): डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भारत सरकार के अधीन भारतीय राजनायक, उच्च पद पर पदासीन अधिकारी, और भारत सरकार के अन्य अधिकारीयों को यह जारी किया जाता है। ये आम ब्लू पासपोर्ट के मामले अधिक पॉवरफुल होता है। इस पॉपपोर्ट के रहते विदेशों में इमग्रेशन के दौरान पासपोर्ट धारक को काफी सहूलियत मिलती है। आमतौर पर इसे मैरून पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- आधिकारिक पासपोर्ट (Official Passport): ब्लू और मैरून पासपोर्ट के अलावा भारत सरकार एक अन्य प्रकार के पासपोर्ट भी जारी करती है जिसे वाइट या सफ़ेद पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पासपोर्ट को वैसे अधिकारियों को जारी किया जाता है जो भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक यात्रा पर विदेश दौरे पर जाते हैं। इन्हे भी ब्लू पासपोर्ट धारकों की तुलना में काफी ज़्यादा सहूलियत दी जाती है।
- आपातकालीन सर्टिफिकेट (Emergency Certificate): यह पासपोर्ट का प्रकार तो नहीं लेकिन इसकी महत्व किसी पासपोर्ट से कम भी नहीं है। यह विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय दूतावास के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक का पासपोर्ट किसी कारणवश विदेश यात्रा के दौरान गुम हो जाता है। इस सर्टिफिकेट के जरिये ही भारतीय नागरिक वापस अपने देश आ पाते हैं।
Visa क्या है?
Visa एक तरह का आधिकारिक पत्र है जो एक देश किसी दूसरे देश के पासपोर्ट धारक को अपने देश में आने की अनुमति या आज्ञा देता है। Visa सिटीजनशिप की तरह स्थाई नहीं होता बल्कि यह अस्थाई होता है। Visa केवल उसी को जारी किया जा सकता है जिसके पास खुद का उसके देश द्वारा जारी किया हुआ पहले से पासपोर्ट मौजूद हो। आमतौर पर Visa एक प्रकार से पासपोर्ट पर स्टाम्प के रूप में जारी किया जाता है और कई देश इसे स्टाम्प के रूप में जारी न करके एक अलग ही दस्तावेज़ Visa के रूप में जारी करते हैं।
Visa के प्रकार
कुछ बुनियादी Visa हैं जो कोई देश अपने यहां आने वाले आगंतुकों को विभिन्न श्रेणी के तहत जारी करता है। वैसे एक देश के Visa से जुडी हुई सुविधाएं एक जैसी हो यह बिल्कुल भी जरुरी नहीं है। फिर भी आमतोर पर इस्तेमाल में आने वाले Visa के रूप कुछ इस प्रकार हैं।
- छात्र वीसा (Student Visa): जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम भी है, स्टूडेंट वीसा छात्रों को विदेश में पढाई करने के लिए जारी किया जाता है। स्टूडेंट वीसा वैसे छत्रों को भी जारी किया जाता है जो सेमिनार या अन्य किसी पढाई से जुड़ी चीज़ों के लिए विदेश दौरे पर जाते हैं।
- अस्थाई कर्मचारी वीसा (Temporary Worker Visa): इस वीसा को वैसे लोगों या कहें कामगारों को जारी किया जाता है, जो केवल कुछ समय अंतराल के लिए काम करने विदेश जाते हैं।
- व्यवसाय वीसा (Business Visa): वैसे यात्री जो विदेश यात्रा केवल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जाते हैं उन्हें बिज़नस वीसा जारी किया जाता है।
- पर्यटक वीसा (Tourist Visa): ये अपने नाम के अनुरूप ही है और यह वैसे यात्री को जारी किया जाता है, जो विदेश यात्रा केवल घूमने-फिरने या छुटियाँ मनाने जाते हैं।
- पारगमन वीसा (Tourist Visa): यह एक तरह का खास वीसा है जो 5 दिनों तक के लिए किसी भी यात्री को जारी किया जाता है। यह उन यात्रियों को जारी किया जाता है जो किसी देश की यात्रा कर रहे हो लेकिन उस यात्री को उसे देश में जाने के लिए बिच में किसी अन्य देश के जरिये जाने की स्तिथि उत्पन्न होती है।
उदाहरण के तौर पर आप इसे इस तरह समझें की आप अमेरिका जाना चाहते हो लेकिन आपके देश से यहां जाने की कोई डायरेक्ट फ्लाइट न हो लेकिन आप दुबई के रस्ते अमेरिका जा सकते हो तब आपको दुबई का ट्रांजिट वीसा लेने की आवश्यकता पड़ेगी।
पासपोर्ट और Visa में अंतर
पासपोर्ट | Visa |
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यह एक आधिकारिक कागजात है जो इंसान की व्यक्तिगत पहचान को बताता है। | यह एक आधिकारिक कागजात है जो Visa जारी कर्त्ता के देश में कुछ समय तक रहने की आज्ञा देता है। |
किसी अन्य देश में यात्रा के दौरान यह हमारी पहचान को दर्शाता है। | किसी अन्य देश में जाने के दौरान वहां कुछ दिन रहने की अनुमति को दर्शाता है। |
यह एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में मौजूद होता है जिनके पहले पन्ने को छोड़कर बाकी पन्ने खाली होते है। | इसके लिए अलग से किसी पुस्तिका या पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि यह पासपोर्ट के खाली पन्नो पर मुहर के रूप में मौजूद होता है। |
विभिन्न जरूरतों के अनुसार इसे कई प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। | इसे भी विभिन्न जरूरतों के अनुरूप कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे आपने ऊपर के लेख में पढ़ा है। |
इसे उसी देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जहां यात्री का निवास स्थान और नागरिकता होता है। | इसे उस देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस देश में कोई यात्री जाना चाहता हो। |
इसे सरल प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया जा सकता है। | इसे प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पर सकता है। |
इसमें यात्री का नाम, पता, जन्म तिथि इत्यादि अंकित किया हुआ होता है। | जबकि इसमें यात्रा करने का कारण, ठहरने की अवधि, यात्रा की आखिरी तिथि जैसी जानकारियां अंकित होती है। |
अंतिम शब्द
इस लेख के माध्यम से आपने जाना की पासपोर्ट और VISA क्या है? इसमें अंतर और अंत में आपने इनके बिच के अंतर को भी जाना। लेख से सम्बंधित किसी तरह की कोई सवाल, शिकायत या सुझाव आपके मन में हो तब निचे कमेंट करके हमें अवश्य बतलायें, धन्यवाद।
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शशिकांत सुमन ने Electronics & Communication में Engineering स्नातक प्राप्त किया है। पेशे से यह एक शिक्षक हैं और अपने शुरूआती दिनों से ही इन्हे General Awareness से स्वयं को अपडेट रखना पसंद था। अपने इसी Passion को फॉलो करते हुए ये General Awareness और सरकारी योजनाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी आप लोगो से साझा करने लिए अपने फ्री समय में ब्लॉग लिखना पसंद करते हैं।